भदोही*29.04.2023*मिशन शक्ति अभियान
*◆मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध को सूचीबद्ध कर दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान*
*◆नाबालिग के साथ दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹53,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित*
*◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन, पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा*
थाना कोईरौना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 25.03.2022 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म व धमकी देने जैसे जघन्य अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-34/2022 धारा-376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा स्थानीय पुलिस को वैज्ञानिक विवेचना कर दोषी को शीघ्र सजा दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-29.04.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), कोर्टसं0-1, भदोही द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त प्रदीप कुमार सरोज पुत्र शिव अचल सरोज निवासी करवधिया थाना कोईरौना जनपद भदोही उम्र करीब 24 वर्ष को अन्तर्गत धारा 376,506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए *20 वर्ष कठोर कारावास व ₹53,000/-* अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदंड की ₹30,000/- धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दी जाएगी।
यूपी आजतक से योगेश त्रिपाठी ब्यूरो चीफ भदोही
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