मथुरा28अप्रैल*अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10000/-का अर्थदण्ड।
*”प्रभावी पैरवी के चलते अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कठोर कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया”*
*थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा*
अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2012 को थाना वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त हरिओम उर्फ हैप्पी पुत्र नन्दराम नि0 पाली डूगरा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र का अपहरण कर हत्या कर देना, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0 992/12 धारा 302/364/201 भादवि पंजीकृत कराया गया था । उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 28.04.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-07 महोदय, मथुरा द्वारा उपरोक्त आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
*दण्डित आरोपी का नाम व अभियोग-*
हरिओम उर्फ हैप्पी पुत्र नन्दराम नि0 पाली डूगरा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा
(मुकदमा अपराध संख्या 992/12 एस.टी. 189/13 धारा 302/364/201 भादवि थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा)
*मीडिया सेल*
*मथुरा पुलिस*
[28/04, 6:56 pm] Dr Ajay Verma: मथुरा से क्राइम रिपोर्टर डॉक्टर अजय वर्मा न्यूज़ चैनल यूपी आज तक

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