पंजाब27अप्रैल*132 बोतलें शराब आरोपी छिंदर सिंह बरी
अबोहर, 27 अप्रैल (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में 132 बोतलें हरियाणा मार्का शराब आरोपी छिंद्रपाल पुत्र भूरा सिंह वासी सप्पांवाली के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस व वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मुकदमा नं. 77, 17.09.17 एक्साईज एक्ट के तहत 132 बोतलें हरियाणा मार्का शराब मामले में गिरफ्तार किया था। छिंदर सिंह ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी किया।
फोटो:3, छिंद्र सिंह व एडवोकेट संदीप बजाज
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