पंजाब25अप्रैल*चोरी के मामले में दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 25 अप्रैल (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में मनोज कुमार उर्फ सोनू पुत्र मनोहर लाल वासी वरियामखेड़ा, राजिंद्र कुमार उर्फ बिट्टु वासी एमसी कालोनी फाजिल्का के वकील हरप्रीत सिंह, राजकुमार कुंडल, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप कौर, नेहा श्री ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को चोरी के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में मनोज कुमार व राजिंद्र कुमार को बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मुकदमा 89, 16.10.2017 भंास की धारा 379, आईपीसी के तहत मनोज कुमार उर्फ सोनू पुत्र मनोहर लाल वासी वरियामखेड़ा, राजिंद्र कुमार उर्फ बिट्टु वासी एमसी कालोनी फाजिल्का के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुए और केस में शामिल हुए।
फोटो:वकील व मनोज कुमार व राजिंद्र कुमार फाईल फोटो।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
गोरखपुर/लखनऊ29अगस्त 26*सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा।
सहारनपुर 29अगस्त 26राष्ट्रीय खेल दिवस पर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित…
पूर्णिया बिहार 29 अगस्त 26 *पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज लगेगा मेगा रोजगार मेला*