कानपुर18अप्रैल*प्रथम मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।
आज दिनांक 18.04.2023 को मण्डलायुक्त, कानपुर डा0 राज शेखर की अध्यक्षता में प्रथम मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्यतः नगर आयुक्त नगर निगम, पुलिस उपायुक्त (यातायात), अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, आर0टी0ओ0 (प्रशासन), आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन), अध्यक्ष आई0एम0ए0, अधीक्षण अभियन्ता पी0डब्ल्यूडी0 के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं अन्य स्टेक होल्डर उपस्थित रहे।
बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सामूहिक प्रयास करने के साथ ही निम्न निर्देश दिए गए-
1- मण्डल में हुयी सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने गत वर्ष की तुलना में कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं इटावा में सड़क दुर्घटनों में आयी कमी पर संतोष व्यक्त किया गया, परन्तु जनपद फर्रूखाबाद, कन्नौज एवं औरेया में सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष के सापेक्ष मृतकों एवं घायलों की संख्या में हुयी वृद्धि पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को चेतावनी देते हुए भविष्य में समन्वित प्रयास करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु निर्देश दिए।
2- मंडल में ब्लैक स्पाट्स में सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी। कानपुर मण्डल में चिन्हित 95 ब्लैक स्पाट्स की समीक्षा करते हुए चिन्हित ब्लैक स्पाट्स पर कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों एवं एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दिनांक 30.04.2023 तक चिन्हित सभी ब्लैक स्पाट्स पर जो भी सुधारात्मक कार्यवाही अपेक्षित हो उसे पूरा करते हुए संबंधित ऐप के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिया गया।
साथ ही अब तक उक्त कार्यवाही पूर्ण न किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जो विभाग कार्यवाही नहीं करेगा और अपलोड नहीं करेंगे उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को लिखा जायेगा। मण्डल के सभी ब्लैक स्पाट्स की अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 01.05.2023 को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।
3- मार्ग दुर्घटनाओं के अन्य प्रमुख कारकों जैसे- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, रांग साइड (विपरीत दिशा) में वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग करना आदि के संबंध में संबंधित स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर जनजागरूकता कार्यक्रय चलाने हेतु निर्देश दिए गए।
4- समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश मार्ग दुर्घटनायें रांग साइड वाहन चलाने वाले चालकों की लापरवाही के कारण होती है। संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) द्वारा बताया गया कि मंडल में 1116 वाहनों के चालान रांग साइड अभियोग में किए गए हैं। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी चालकों के विरूद्व सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार संबंधित लाइसेंस धारकों का मोटर वाहन कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत निलम्बित/निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाए। यदि वाहन चालक किसी अन्य जनपद/राज्य का हो तो भी संबंधित लाइसेंसिग अथारटी को उक्त लाइसेंस के निलम्बित/निरस्त किए जाने हेतु प्रेषित किया जाए।
साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने नागरिक कर्त्तव्यों का प्रयोग करते हुए रांग साइड वाहन चलाने वाले व्यक्ति का फोटों खींचकर भेजता है तो ऐसे लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसे सम्मानित भी किया जाएगा।
5- बैठक में डीसीपी ट्रैफिक द्वारा बताया गया कि कुछ वाहन डीलरों द्वारा बिना वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये नए वाहन डिलीवर कर दिए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना कर भाग जाने की स्थिति में उनकी पहचान न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि बिना नंबर प्लेट के वाहन मार्ग पर पाये जाने पर इनको निरूद्ध करने की त्वरित कार्यवाही की जाए। साथ ही ऐसे डीलरों के ट्रेड निलम्बित करने की कार्यवाही परिवहन विभाग करें। बिना (HSRP) लगाये डीलरों द्वारा वाहन किसी भी दशा में न दिया जाए।
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