राँची19जनवरी23*20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश*
झारखंड हाईकोर्ट में दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मियों के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी सेवा में हैं, तो इन्हें नियमित नहीं करना और नियमित वेतनमान नहीं देना उचित नहीं है. अदालत ने मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा आठ सप्ताह में नियमित करने का निर्देश दिया. साथ ही इसकी जानकारी अदालत को देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजने का भी निर्देश दिया है। इमरान अली न्यूज़ यूपी आजतक ✍🏻

More Stories
हरदोई26अप्रैल26*निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने अभिभावक को गालियां दीं और बच्चे का नाम काटने की धमकी दी
लखनऊ26 अप्रैल 2026*तापमान ने रविवार को बनाया नया रिकॉर्ड*
मथुरा 26 अप्रैल 26 *नव-आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई*