October 28, 2025

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कानपुर नगर13जनवरी2023*दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की रिटर्निंग आफीसर/मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा स्क्रूटनी की गयी।

कानपुर नगर13जनवरी2023*दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की रिटर्निंग आफीसर/मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा स्क्रूटनी की गयी।

कानपुर नगर13जनवरी2023*दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की रिटर्निंग आफीसर/मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा स्क्रूटनी की गयी।

कानपुर खण्ड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-2023 हेतु दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की आज दिनांक 13-01-2023 को रिटर्निंग आफीसर/मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा स्क्रूटनी की गयी।

स्क्रूटनी में *कानपुर खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-2023* हेतु श्री अरूण पाठक (भारतीय जनता पार्टी), श्री कमलेश यादव (समाजवादी पार्टी), श्री राजेश कुमार अहेरवार (निर्दलीय), श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (निर्दलीय), सुश्री नेहा सिंह (निर्दलीय), श्री संतोष कुमार तिवारी (निर्दलीय), मो0 मसरूफ (निर्दलीय), श्री कमलेश कुमार यादव (निर्दलीय), सुश्री जया सचान (निर्दलीय), श्री महेश कुमार विश्वकर्मा (निर्दलीय) के नामांकन वैध पाये गये।

जबकि श्री महेश चन्द्र शर्मा (निर्दलीय), का नामांकन जमानत धनराशि जमा न करने तथा अनुमन्य प्रस्तावक का नाम न दिये जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(ख) व धारा 33(1) के अन्तर्गत नामांकन निरस्त किया गया। इसी प्रकार श्री संतोष कुमार धीवान (निर्दलीय) के नाम निर्देशन पत्र में एक प्रस्तावक श्री सरदार अहसान का हस्ताक्षर न होने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 33(1) के अन्तर्गत निरस्त किया गया।

*कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-2023* हेतु दाखिल नाम निर्देशन पत्रों में श्री वेणु रंजन भदौरिया (भारतीय जनता पार्टी), श्री संजय कुमार मिश्र “गुरू जी” (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), सुश्री प्रियंका यादव (समाजवादी पार्टी) श्री राज बहादुर सिंह चंदेल (निर्दलीय), श्री विनोद कुमार (निर्दलीय), डा0 दिवाकर मिश्र (निर्दलीय), श्री भुवनेश भूषण (निर्दलीय), श्री हरिश्चन्द्र दीक्षित (निर्दलीय), श्री हेमराज सिंह गौर (निर्दलीय) व श्री ओम प्रकाश (निर्दलीय) के नामांकन वैध पाये गये।

जबकि श्री शिव वरन सिंह (निर्दलीय) का नामांकन पत्र में उल्लिखित प्रस्तावकों की निर्वाचक नियमावली भाग संख्या का मिलान मूल निर्वाचक नियमावली से न होने के कारण निरस्त किया गया साथ ही श्री शिव वरन सिंह को जानकारी दिये जाने पर स्क्रूटनी के समय न तो वह स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनके प्रस्तावक, एजेण्ट व उनके द्वारा नामित कोई अन्य एक व्यक्ति ही उपस्थित हुआ।

Taza Khabar