कानपुर12नवम्बर*चाहे कितने भी तू कर ले सितम, हंस हँस कर सहेंगे हम-अमिताभ बाजपेयी।
Anchor-कानपुर। सन 2011 के एक मामले में आज सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। साथ ही 8600 के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी। उनको यह सजा वाणिज्य कर टीम के साथ मारपीट करने पर दी गई। इससे पहले आज लंच के बाद से ही कोर्ट में गहमागहमी का माहौल रहा। लोग कयास लगा रहे थे कि अगर विधायक को 2 साल की सजा हुई तो उनकी विधायकी भी जा सकती है। दोपहर बाद विधायक अपने वकीलों के साथ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यहां जिरह के बाद न्यायालय ने विधायक को 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में उन्होंने बरी कर दिया गया। इसके बाद 8600 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में ही विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि वह व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उधर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद अध्ययन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है।
Byte– भास्कर मिश्रा सरकारी वकील
Byte– अमिताभ बाजपेयी-( सपा विधायक आर्य नगर विधान सभा )

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