पंजाब05जनुअरीअदालत ने चैक बाऊंस के मामले में प्रवीण बजाज को दो वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई, भेजा जेल
अबोहर, 04 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी प्रवीण बजाज पुत्र जयलाल बजाज वासी गली नं.5 बड़ी पौड़ी निकट दुर्गा मंदिर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता राजिंद्र कुमार पुत्र गिरधारी वासी सिद्धू नगरी गली नं. 5 के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के आरोपी प्रवीण बजाज को दो वर्ष की कैद, दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। आरोपी का जमानती न होने के कारण उसे जेल भेज दिया गया।
मिली जानकारी अनुसार राजिंद्र कुमार पुत्र गिरधारी लाल को एक चैक 1 लाख 70 हजार रूपये का प्रवीण कुमार पुत्र जयलाल ने दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। राजिंद्र कुमार ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से प्रवीण कुमार के खिलाफ चैक बाऊंस का केस दायर किया था।
फोटो: 5, शिकायतकर्ता राजिंद्र कुमार व आरोपी प्रवीण कुमार फाईल फोटो
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