यूपी आजतक मध्य प्रदेश राजगढ से समीर मंसूरी की खास रिपोर्ट
राजगढ2अगस्त*कच्ची शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को सारंगपुर पुलिस ने किया गिरफतार
*अवैध रूप से ब्रिजा कार से कच्ची शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को सारंगपुर पुलिस ने किया गिरफतार, कार सहित अवैध शराब सहित कीमती ₹7,16,000/- का मशरुका किया जप्त*
जिला राजगढ़ में अवैध शराब के विक्रय व परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी (भापुसे) के द्वारा लगातार सख्ती से कार्यवाही करवाई जा रही है, समय-समय पर कार्रवाई करने के लिए समस्त थानों को आदेशित किया जाता रहा है ।
इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद जी के मार्गदर्शन व एसडीपीओ महोदया सुश्री जोईस दास के नेतृत्व में थाना सारंगपुर के थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने सारंगपुर थाने में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाकर अलग-अलग टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है।
उसी तारतम्य में आज दिनांक 21/08/2022 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली की अलताफ मेवाती निवासी ग्राम काछीखेडी का अपनी गाड़ी लाल रंग की मारुति सुजुकी ब्रिजा कार क्रमांक MP 04 CY 3827 मे अवेध शराब भरकर बेचने के लिए ए बी रोड के रास्ते शाजापुर की तरफ से ग्राम काछीखेड़ी आने वाला है। मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने तत्काल उनि अंकुर चौबे के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा ए बी रोड पर नाकाबंदी की जो कुछ देर बाद एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी शाजापुर से आती हुई दिखी जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया लेकिन उक्त कार का ड्राईवर अपनी गाड़ी को तेजी से निकालता हुआ भाग गया जिसका पीछा कर अकोदिया ब्रिज के नीचे उक्क गाड़ी को बमुश्किल घेराबंदी कर रोका तो उक्त गाड़ी का चालक गाड़ी को छोड़ कर भागने का प्रयास करने लगा जिसे मौके पर ही पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अलताफ मेवाती खान उम्र 40 साल निवासी ग्राम काछीखेड़ी का होना बताया। उक्त गाड़ी क्रमांक MP 04 CY 3827 को चेक करने पर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सेद रंग की प्लास्टिक की दो 40-40 लीटर की कुप्पियाँ भी रखी हुई थी जिनहे चेक किया तो उसमे हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया । आरोपी अल्ताफ के कब्जे से अवैध 80 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमती 16,000 रुपये को एवं ब्रिजा कार MP 04 CY 3827 कुल किमती 7,16,000 रू को जप्त कर आरोपी को गिरफतार कर आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) का पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 445/22 धारा 34 (2) अधिनियम एक्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय, अंकुर चौबे , प्रआर अनिल सिसोदिया , आरक्षक नवीन, आरक्षक रवि शर्मा, आरक्षक राकेश चौखटिया, आरक्षक दिवाकर वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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