पंजाब03अगस्त*दहेज प्रतापडऩा के मामले में अदालत ने पति पवन कुमार को बरी किया
अबोहर, 3 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में दहेज आरोपी पवन कुमार पुत्र भैया राम वासी इंदिरा कालोनी सादुल शहर मटीली राजस्थान के वकील हरप्रीत सिंह ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पवन कुमार की पत्नी नीशेष पुत्री हरीपाल वासी कैनाल कालोनी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दहेज प्रथा के मामले में पवन कुमार को दहेज प्रथा के मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया। हरप्रीत सिंह ने अदालत को बताया कि पवन कुमार की शादी नीशेष के साथ 2002 में हुई थी। शादी के बाद उसने तीन बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे उसके पति पवन कुमार के पास रह रहे हैं जबकि पत्नी अबोहर में अपने मायके रह रही है। उन्होंने कहा कि सवा 7 साल बाद डॉरी एक्ट का मामला नहीं बनता। न्यायाधीश ने सबूतों के अभाव में पवन कुमार को बरी किया।
फोटो:2 पति पवन कुमार।
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