March 29, 2024

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लखनऊ14जून*अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गईं तो चालक-परिचालक की अब खैर नहीं, दो हजार रुपये का लगेगा जुर्माना!

लखनऊ14जून*अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गईं तो चालक-परिचालक की अब खैर नहीं, दो हजार रुपये का लगेगा जुर्माना!

लखनऊ14जून*अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गईं तो चालक-परिचालक की अब खैर नहीं, दो हजार रुपये का लगेगा जुर्माना!

दोबारा पकडे़ गये तो होगी संविदा भी समाप्त होगी!

लखनऊ – खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है जहाँ परिवहन निगम की सख्ती देखने को मिली है लगातार मिल रही बसों के चालक और पर‍िचालकों द्वारा जगह-जगह बसें खड़ी कर देने की श‍िकायत के बाद पर‍िवहन न‍िगम ने सख्‍त रुख अख्‍त‍ियार क‍िया है। मार्गों पर बने अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गईं तो चालक-परिचालक की अब खैर नहीं। उन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यही नहीं अगर यही गलती दोबारा करते हुए पकडे़ जाने पर उनकी संविदा भी समाप्त कर दी जायेगी और नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी।

जिसके लिए बाकायदा नियमित सघन चेकिंग करायी जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है। यही नहीं अगर नियमित चालक-परिचालक हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस आशय के आदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आरपी सिंह ने सभी क्षेत्रों को जारी कर दिए हैं। आदेशों में क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की जवाबदेही तय की गई है।
ढाबों पर यात्रियों के खान-पान की सुचारु व्यवस्था,स्वच्छ पेयजल, यात्रियों के बैठने के स्थान पर सीलिंग फैन,साफ महिला और पुरुष शौचालय, स्वच्छ वाशबेसिन एवं कैटेगरी के अनुसार तौलिया और साबुन की उपलब्धता के साथ जेनेेरेटर की व्यवस्था रखी जाए। इसके अलावा ढाबों में खान-पान की गुणवत्ता,रेट चार्ट चस्पा होना आवश्यक होगा। गुणवत्तायुक्त चीजें और सफाई व्यवस्था ढाबा स्वामियों द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा।
अपने-अपने क्षेत्रों के अधीन संचालित ढाबों का क्षेत्रीय प्रबंधक माह में एक बार और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, डिपो द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट हर माह मुख्यालय भेजी जाएगी। विभिन्न मार्गो पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित ढाबों का यातायात अधीक्षकों एवं निरीक्षकों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट सीधे प्रधान प्रबंधक(संचालन) को दी जाएगी। अगर कहीं भी अनाधिकृत ठहराव मार्गों पर मिले तो जिस डिपो के क्षेत्राधिकार में होगा, वहां के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट-अंकुर गुप्ता लखनऊ से न्यूज़ यूपीआजतक

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