औरैया09जून*नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की कैद*
*अर्थदंड जमा न करने पर भुगतनी होगी एक वर्ष की अतिरिक्त सजा*
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने थाना फफूंँद क्षेत्र के एक मामले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि वादनी मुकदमा ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि 25 जुलाई वर्ष 2017 की रात वह अपनी पुत्रियों के साथ छत पर सो रही थी। हल्की बरसात होने से वह सब लोग नीचे उतर गए।उसकी 14 वर्षीय बेटी शौचक्रिया के लिए छत पर गई। वह पानी बंद होने पर छत पर ही सो गई।देर रात पड़ाेस में रहने वाला आरोपित छत पर आया और बेटी को अकेला पाकर अश्लील हरकतें करने लगा।पुत्री के चिल्लाने पर वादनी छत पर गई तो आरोपित अन्नी पकड़ में आ गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।आरोपित ने दूसरी बार यह हरकत की।पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर पाक्सो व मारपीट के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो मनराज सिंह की न्यायालय में हुआ।अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दाेष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने आरोपित को दोषी मानकर चार वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि की आधी रकम पीड़िता को अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया।

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