राजगढ़16मई*थाना सुठालिया द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक आरोपी के खिलाफ की गई धारा 185 एमव्ही एक्ट की कार्यवाही।*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार* लगातार चल रहे वाहन चैकिंग अभियान के दौरान थाना सुठालिया पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर एक आरोपी के खिलाफ की गई कार्यवाही
दिनांक 15.05.2022 की रात्री को थाना सुठालिया पुलिस द्वारा दो जगह पर पाइंट लगा कर सघन वाहन चैंकिंग की जा रही थी रात्रि करीबन 11.30 बजे दौराने वाहन चैकिंग मऊ तिराह सुठालिया पर एक मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से लहराता हुआ आता दिखाई दिया जिसे रोकने पर वह नहीं रुका उसे हमराह बल की मदद से रोका गया चालक से अपनी मोटरसाइकिल के कागजात व लायसेंस पूछे गये तो वाहन के कागजात तथा लायसेंस नही होना पाये गये साथ ही चालक के हाव भाव से पता चला की चालक नशे की हालत मे है जिसको मौके पर समक्ष पंचानो के तस्दीक की गई जो चालक नेपाल पिता देवी सिह लोधी उम्र 21 साल निवासी परधानी कुण्डल एवं उसके साथ मे बैठे अन्य व्यक्ति लल्लू लोधी उम्र 20 साल निवासी परधानीकुण्डल शराब के नशे मे होना पाये गये जो चालक से मौके पर ही समक्ष पंचानो के मोटरसाइकिल क्रमांक MP39MQ3658 का पंचनामा तैयार कर मोटरसाइकिल को सुरक्षार्थ थाने मे खडा किया गया। चालक नेपाल लोधी व साथी लल्लू लोधी का मेडीकल परीक्षण कराया गया जिसमे डाक्टर द्वारा चालक का शराब के नशे मे होना लेख किया । आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध इस्तगासा क्रमाक 02/22 धारा 185, 130/177, 184, 146/196, 129/177, 21(25)177, एमव्ही एक्ट का तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी सुठालिया उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी, प्रधान आरक्षक 321 मांगीलाल, आरक्षक 939 प्रदुमन, आरक्षक 1005 बनेसिह, सैनिक 258 भानुप्रताप का महत्वपूर्ण व अहम योगदान रहा।
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