अबोहर पंजाब6जुलाई26*मारपीट के मामले में दलवीर सिंह, गुरसेवक सिंह व जगदीश कौर उर्फ नीटू बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह व राज कुमार कुंडल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर, 06 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में मारपीट के मामले में तीन आरोपी दलवीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र दलवीर सिंह, जगदीश कौर उर्फ नीटू पुत्री रणजीत सिंह वासी गोबिंदगढ़ के वकील हरप्रीत सिंह व राजकुमार कुंडल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रिपनदीप सिंह पुत्र लखविंद्र सिंह वासी गोबिंदगढ़ के वकील व सरकारी वकील व पुलिस ने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व राज कुमार कुंडल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बाप-बेटा व महिला को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर रिपनदीप सिंह के बयानों पर उसके घर में घुस कर मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं.124, 25.8.20 धारा 452, 323, 427, 506, 34आईपीसी के तहत उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों का अदालत में चालान पेश किया। तीनों ने अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई। आज अदालत ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:3 एडवोकेट हरप्रीत सिंह, एडवोकेट राज कुमार कुंडल व बरी हुए लोग

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