June 9, 2026

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इलहाबाद ९ जून २०२६ * इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेवजह जेल भेजने पर पुलिस अफ़सर भरेंगे हर्ज़ाना..

इलहाबाद ९ जून २०२६ * इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेवजह जेल भेजने पर पुलिस अफ़सर भरेंगे हर्ज़ाना..

इलहाबाद ९ जून २०२६ * इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेवजह जेल भेजने पर पुलिस अफ़सर भरेंगे हर्ज़ाना..
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब पुलिस अधिकारी केवल “शांति भंग की आशंका” का हवाला देकर किसी नागरिक को मनमाने ढंग से जेल नहीं भेज सकते.. कोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग कर नागरिकों की स्वतंत्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा..
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी तय होगी और संबंधित अधिकारियों को इसकी कीमत अपनी जेब से चुकानी पड़ सकती है… अदालत ने एक मामले में पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज को 14 सितंबर 2026 तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख़्त निर्देश भी दिया है…

प्रयागराज के एक पारिवारिक विवाद में दरोगा के द्वारा शांति भंग की कार्रवाई की गई थी जिसके सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट द्वारा दरोगा पर जुर्माना लगाते हुए शांति भंग की कार्रवाई में मनमाना तरीका प्रयोग करने पर फटकार लगाई है, तथा 35000 का जुर्माना लगाते हुए दरोगा की सैलरी से 35000 की वसूली के निर्देश दिए हैं दरोगा जी दिनों चौबेपुर थाना क्षेत्र में तैनात है!