इलाहाबाद २२फरवरी २६ * हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है।
इलहाबाद *न्यायालय ने कहा- इसे रोकने के लिए केवल शासनादेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानूनी प्रावधान बनाने होंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि मांझों की बिक्री और इस्तेमाल जारी रहा, तो पीड़ितों को सरकार को मुआवजा देना होगा।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा कहे जाने वाले लेड-कोटेड और नायलॉन मांझों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी।

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