अयोध्या 17 फ़रवरी 26*नेवरा में फर्जी निवास’ का खेल? घुमंतू नाम जोड़ने के आरोप पर प्रशासन की जांच
भू-स्वामियों ने उठाए सवाल
फर्जी निवास प्रमाण पत्र व आधार के आरोप को क्या होगी निष्पक्ष जांच?
भेलसर(अयोध्या)विकास खण्ड मवई के ग्राम पंचायत नेवरा में पंचायत निर्वाचन की वोटर लिस्ट में कथित फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। फर्जी निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के आधार पर विशेष रूप से घुमंतू जाति के नाम जोड़े जाने के आरोप की शिकायत पर मंगलवार को नायब तहसीलदार राज नारायन मौर्या राजस्व टीम के साथ गांव पहुंचे और मौके पर जांच की।
जांच टीम में कानूनगो व संबंधित हल्का लेखपाल भी शामिल रहे। शिकायतकर्ता इशरत अली द्वारा 16/01/2026 को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंचायत निर्वाचन नामावली में नाम बढ़ाए जा रहे हैं,जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्तियों के नाम जिस पते पर दर्शाए गए हैं,वह भूमि किसी अन्य भू-स्वामी की संक्रामणीय (ट्रांसफरेबल) भूमि है। भू-स्वामी का कहना है कि उनकी भूमि पर बिना वास्तविक निवास के आखिर किस आधार पर निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जारी कर दिए गए? इस बिंदु ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं?
मौके पर नायब तहसीलदार ने एक-एक नाम की पड़ताल की और संबंधित बीएलओ (BLO) से पूछताछ की। इस दौरान बीएलओ ने बताया कि डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से नाम दर्ज नहीं किए गए,बल्कि प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के आधार पर निर्वाचन नामावली में नाम अंकित किए गए हैं। इस बयान के बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए।
ग्रामीणों के बीच पूरे प्रकरण को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। कई लोगों ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
जब नायब तहसीलदार श्री मौर्या से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही सही और गलत का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर उपजिलाधिकारी रुदौली को सौंपी जाएगी,जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल नेवरा पंचायत में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
अब सवाल यह उठता है क्या फर्जी निवास प्रमाण पत्र व आधार के आरोपों की निष्पक्ष होगी जांच?

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