सुल्तानपुर २२ दिसंबर २५ * *होटल मैनेजर पर हमले के छह आरोपियो की अग्रिम जमानत खारिज*
*जौनपुर जिले के भाजपा विधायक परिवार का लोहरामऊ स्थित होटल में हुई घटना से जुड़ा मामला*
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सुल्तानपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के होटल पर बवाल मचाने व होटल मैनेजर समेत अन्य पर हमले के आरोप से जुड़े मामले में छह आरोपियो की तरफ से एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई,जिस पर कोर्ट का आदेश सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में अपराध की गम्भीरता को देखते हुए छह आरोपियो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कोतवाली देहात थाने के लोहरामऊ स्थित एनएच-56 होटल के मैनेजर रोहित पाण्डेय ने गत 27 नवम्बर की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक होटल में पार्टी चल रही थी,जहां काफी लोग भोजन कर रहे थे। आरोप के मुताबिक इसी दौरान कोतवाली नगर के गोलाघाट निवासी आरोपी मनीष रावत,जंगलिया-कादीपुर निवासी भूपेंद्र पाण्डेय,कोतवाली देहात के फेरई का पुरवा निवासी सर्वेश मिश्र,इसी थाने के अवधेश पाण्डेय,सीतु पाण्डेय,ऋषि सिंह उर्फ गब्बर व धनपतगंज थाने के अवनीश पंडित होटल में आए। वादी के मुताबिक आरोपीगण पानी के बोतल में शराब पी रहे थे,जिन्हें वेटर ने मना किया तो आरोपियो ने काफी बवाल किया और होटल मैनेजर समेत अन्य को मारा-पीटा। मामले में आरोपी मनीष रावत,अवनीश ओझा, कृष्ण कुमार सिंह,सुजीत पाण्डेय,भूपेंद्र पाण्डेय व अवधेश पाण्डेय की तरफ से पेश अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।

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