लखनऊ29अगस्त25*सूचना न देने पर जनपद लखीमपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना*
लखनऊ राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने की कार्रवाई, अधिरोपित 25,000 अर्थदण्ड की वसूली का आदेश पारित करते हुए साथ ही उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-20 (2) के तहत विभागीय / अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभागाध्यक्ष / नियोक्ता से संस्तुति के भी दिए आदेश
अपीलकर्ता/व उनके प्रतिनिधि श्री रोहित त्रिपाठी ने बताया
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अपीलकर्ता को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने लखीमपुर खीरी के पंचायती राज अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस रकम की वसूली उनके वेतन से की जाएगी। दण्डादेश की वसूली के क्रम में रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी जनसूचनाधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद- लखीमपुर खीरी के उक्त दोनों जनसूचनाधिकारियों के वेतन से आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड रु0 25,000/- की कटौती कराया जाना सुनिश्चित करें तथा वसूली की आख्या पत्रावली पर संरक्षित करवाएं। ट्रेजरी, लखीमपुर खीरी को भी निर्देशित किया जाता है कि अर्थदण्ड की धनराशि उक्त दोनों जन सूचनाधिकारियों के वेतन से कटौती करते हुए आयोग को अवगत कराएं। विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के क्रम में प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को इस आशय से पारित आदेश की प्रति प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त दोनों प्रतिवादी जनसूचनाधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद- लखीमपुर खीरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के क्रम में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्या से आयोग को अवगत कराएं। पारित आदेश की प्रति रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। अपीलकर्ता ने संबंधित दण्ड अधिरोपित/विभागीय कार्यवाही में न्यायिक विधिक बाधा न उत्पन्न हो इसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में संबंधित आदेश दिनांकित 19- 08-2025 अपील संख्या एस 5/ए/0414/2024 में केविएट भी फाइल कर दी है।
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