कानपुर देहात31जुलाई25*सभी पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य*
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में अपने वाहन का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों/चालकों जागरूक करते हुए यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित आदेश के अनुसार सभी पंजीकृत वाहनों पर नियमतः हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना व तद्नुसार ही वाहन का संचालन अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट दो पहिया वाहन पर आगे व पीछे की ओर लगी होनी चाहिए जबकि तीन पहिया,चार पहिया और उससे आगे की श्रेणी के वाहनों पर आगे,पीछे व वाहन के विंडस्क्रीन(हवा रोकने हेतु वाहन पर लगा सामने का शीशा) पर कलर कोडेड स्टीकर युक्त तीसरी नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं नियमावली 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत यह विहित है कि प्रत्येक वाहन स्वामी अपने वाहन पर वैध, प्राधिकृत और मानक के अनुरुप नंबर प्लेट(HSRP) लगवाये,क्योंकि बिना वैध पंजीकरण चिन्ह (HSRP) के किसी भी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन निषिद्ध है और यदि कोई वाहन इन नियमों का उल्लंघन कर एच.एस.आर.पी. न लगे होने,नम्बर प्लेट के डिजिट/अक्षरों पर कोई मटेरियल लगाकर,किसी कपड़े/रस्सी आदि से ढंक करके संचालन में पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है, जिसमें अर्थदंड और वाहन सीज़ जैसी कार्रवाई का प्रावधान है। प्रथम बार इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार के उल्लंघन में दस हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु, 01 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 के मध्य जनपद में लगातार परिवहन विभाग, कानपुर देहात के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 2049 वाहनों के विरुद्ध बिना HSRP के संचालन पर चालान की कार्रवाई की गई।माहवार विवरण इस प्रकार है: माह चालान संख्या
जनवरी 324, फरवरी 266, मार्च 273, अप्रैल 330, मई 277, जून 278, जुलाई 301, कुल 2049 परिवहन विभाग,कानपुर देहात द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में भी HSRP न लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। साथ ही समस्त वाहन स्वामियों/ड्राइवर से अपील की जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने वाहनों पर मानक एवं प्राधिकृत HSRP लगवाकर मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगा।
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