दिल्ली24जुलाई25*मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, HC ने 12 आरोपियों को किया था बरी*
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया है।
11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष एमसीओसीए कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
The Supreme Court on Thursday stayed the Bombay High Court’s decision to acquit the 12 accused in the 2006 Mumbai train blast case.
The court, however, clarified that the stay order will not affect the accused persons’ release from jail. The bench added that the high court judgement shall not be treated as a precedent.
Earlier, the Maharashtra government had filed an appeal in the top court challenging the Bombay High Court’s decision to acquit twelve people accused in the 2006 Mumbai train blasts.
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