मथुरा 26 जून 25* पजीकृत अभियोग मे बुजुर्ग महिला उम्र करीव 90 वर्ष का नाम विवेचना से पृथक किये जाने के सम्वन्ध मे ।*
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक
अवगत कराना है कि थाना बरसाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22.06.2025 को दो पक्षो के मध्य जमीनी विवाद को लेकर वादी श्री लक्खीराम अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण निवासी पुराना बस स्टैण्ड कस्बा व थाना बरसाना मथुरा के द्वारा दिनांक 23/06/2025 को अभि0गण 1. रनवीर ठाकुर पुत्र राम किशोर निवासी कस्बा व थाना बरसाना मथुरा आदि 09 नफर के विरुद्ध एक राय होकर वादी की दुकान में घुसकर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से गले में पडी साफी को खीचना व मारपीट करने के सम्वन्ध मे थाना बरसाना मथुरा पर वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0-215/2025 धारा 191(1)191(2)115(2)/109/333/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग मे वादी मुकदमा के द्धारा लिखित तहरीर मे श्रीमती वरको पत्नी वलवीर निवासी कस्वा व थाना बरसाना मथुरा को भी नामजद किया गया था । अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री अवधेश कुमार के द्दारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से मुकदमा मे नामजद श्रीमती वरको पत्नी वलवीर निवासी उपरोक्त उम्र करीव 80 वर्ष द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट, गालीगलौज व जान से मारने के प्रयास के अपराध का कारित किया जाना नही पाया गया है। *विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर श्रीमती वरको देवी पत्नी वलवीर उम्र करीव 90 वर्ष निवासी उपरोक्त का नाम विवेचना से पृथक किया गया।* मुकदमा की अग्रिम विवेचना रनवीर आदि 08 नफर के विरुद्ध प्रचलित है साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

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