March 6, 2026

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महोबा24मई2025*पहरा में दो पहाड़ों में नियम विरुद्ध खनन से जनमानस प्रभावित,

महोबा24मई2025*पहरा में दो पहाड़ों में नियम विरुद्ध खनन से जनमानस प्रभावित,

महोबा24मई2025*पहरा में दो पहाड़ों में नियम विरुद्ध खनन से जनमानस प्रभावित,पर्यावरणविद की याचिका पर एनजीटी का सख़्त नोटिस

खनन विभाग ,पट्टाधारकों से मागा गया ज़बाब

महोबा से अजय विश्वकर्मा की खास खबर यूपीआजतक

फोटो,,,,,, एनजीटी में पैरवी कर रही सुप्रीकोर्ट अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह

महोबा। जिले के तहसील महोबा अंतर्गत ग्राम पहरा में गाटा संख्या 1939 के पट्टाधारक धनराज सिंह और जनमेजय सिंह को पहाड़ में नियम विरुद्ध खनन करना कानूनी दायरे में आ गया। मानकों के विरुद्ध खनन का मामला पर्यावरणवेत्ता डॉ रूपेंद्र सिंह ने संज्ञान में लेकर एनजीटी मे केस फाइल कर दिया है ।जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महोबा निवासी सीमा पटनाहा सिंह कर रही है ।

प्रदेश में खनन से सर्वाधिक राजस्व देने वाले जनपद में मानकों के विपरीत खनन करने के आए दिन आ रहे मामलों को पर्यावरणविद डाक्टर रूपेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया है । उन्होंने दो पहाड़ मालिको के मामले को एन जी टी के सामने रखते हुए बताया कि खनिज विभाग कुछ मानक नियम एवं शर्तों पर खनन करने की अनुमति देता है ।जिसमे से नियम 2 में खनन पहाड़ो में बेंच बनाते हुए होना चाहिए जिस से स्थिरता बनी रहे। लेकिन इन खदानों में कोई बेंच नहीं बनाई गई सीधा खनन किया गया जिस से पहाड़ से कभी भी बड़ा पत्थर गिरने एवं पहाड़ के धसने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।जिस से कार्य में लगे मजदूर दुर्घटना के शिकार हो सकते है। कहा की कुछ समय पहले मैसर्स धनराज सिंह की खदान में खनन करते हुए दुर्घटना में मजदूरों की मौत हो गई थी । ट्रकों के अनियंत्रित चलने से पहरा गाव में धूल और पत्थरों से प्रदूषण हो रहा है। नियमतः खनन रिहायशी इलाके से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए लेकिन यह खदाने 50 मीटर की दूरी पर खनन कर रही है जिस से ब्लास्टिंग करने से घरों में दरारे आ गई है ।
जिस पर एनजीटी ने कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सम्बंधित विभागों एवं पार्टियो को नोटिस जारी किया है। 24 सितम्बर 2025 से 1 सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनेका आदेश दिया है । मामले की पैरवी कर रही सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने बताया कि प्रकरण जनहित से जुड़ा है। खनन कार्य मानकों के विपरीत काफी समय से कराया जा रहा है। जिससे जनमानस का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एनजीटी ने मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए पर्यावरण प्रदुषण विभाग , संबंधित विभाग सहित पट्टा धारकों को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

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