मथुरा 23 मई 25*”ऑपरेशन कन्विक्शन”घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु पर दिलवाई अभियुक्तगण को सजा।
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक
अवगत कराना है कि *अभियुक्तगण 1-रामू उर्फ राधारमण पुत्र चरन सिंह उर्फ लौहरे 2-धर्मेन्द्र पुत्र पोखी उर्फ सोरन सिंह 3-बीरू उर्फ सोनू पुत्र पोखी उर्फ सोरन 4-पोखी उर्फ सोरन सिंह पुत्र चरन सिंह उर्फ लौहरे निवासीगण ग्राम बरारी थाना रिफाइनरी मथुरा* द्वारा वादी के भाई व अन्य परिवारीजनों के साथ गाली गलौज करते हुये लाठी-डंडो के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देना व दौराने उपचार वादी के भाई की मृत्यु हो जाने, जिसके संबंध में *थाना रिफाइनरी पर मु0अ0सं0 422/2015 धारा 147/148/304/325/323/504/506 भादवि* को पंजीकृत किया गया था ।
इस अभियोग को *श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर* अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरुप *आज दिनांक 23.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-06 मथुरा द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1-रामू उर्फ राधारमण पुत्र चरन सिंह उर्फ लौहरे 2-धर्मेन्द्र पुत्र पोखी उर्फ सोरन सिंह 3-बीरू उर्फ सोनू पुत्र पोखी उर्फ सोरन 4-पोखी उर्फ सोरन सिंह पुत्र चरन सिंह उर्फ लौहरे नि0गण ग्राम बरारी थाना रिफाइनरी मथुरा प्रत्येक अभियुक्तगण को 15-15 वर्ष का साधारण कारावास व 13000-13000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।* अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक एडीजीसी- श्री हेमेन्द्र कुमार भारद्वाज का योगदान सराहनीय रहा है । प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना मथुरा पुलिस की बड़ी सफलता है ।

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