मथुरा 15 मई 25*”ऑपरेशन कन्विक्शन” मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 80,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खबर यूपीआजतक
दिनांक 15.05.2025
अवगत कराना है कि अभियुक्त डा0 धर्मेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र निवासी माही नर्सिंग होम सादाबाद रोड राया ,कुन्दन मैरिज होम थाना राया मथुरा स्थायी पता बसेली थाना इगलास जनपद अलीगढ़ द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार किया व घटना से छुब्द होकर पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर ली थी जिसके संबंध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0 414/2021 धारा 306,376 भादवि दिनांक 06.05.2021 को पंजीकृत किया गया था ।
*इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई* । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.05.2025 को *माननीय न्यायालय FTC-01 मथुरा द्वारा* दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त डा0 धर्मेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र निवासी माही नर्सिंग होम सादाबाद रोड राया ,कुन्दन मैरिज होम थाना राया मथुरा स्थायी पता बसेली थाना इगलास जनपद अलीगढ़ उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 80,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । *अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुभाष चतुर्वेदी का योगदान सराहनीय रहा है* । प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना मथुरा पुलिस की बड़ी सफलता है ।

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