March 14, 2025

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मिर्जापुर: 8 मार्च 25 *त्योहार पर चला खाद्य औषधि विभाग का हंटर*

मिर्जापुर: 8 मार्च 25 *त्योहार पर चला खाद्य औषधि विभाग का हंटर*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपीआजतक

मिर्जापुर: 8 मार्च 25 *त्योहार पर चला खाद्य औषधि विभाग का हंटर*

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदया मीरजापुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आगामी होली पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाये जाने हेतु सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ मंजुला सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मिर्जापुर की टीम द्वारा आज दिनांक 08.03 .2025 को जनपद के तहसील चुनार एवम शहर स्थित विभिन्न बाजार में सघन निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए ।
सर्वप्रथम टीम सुबह ही प्रशासन के साथ मिल कर चुनार दुर्गा जी मोड़ स्थित खोया मंडी पहुंची जहां सभी आढ़तियों के खोए की जांच पड़ताल की गई। 7 कारोबारियों के यहां से खोए की गुणवत्ता में संदेह होने पर 6 नमूने भरते हुए 6.5 क्विंटल खोया विनष्ट कराया गया ।
सभी कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि कई दिनों का बासी दुर्गंधयुक्त , मिल्क पावडर से बना मानक विहीन खोए की बिक्री कदापि न करे। साथ ही प्रत्येक दशा में खोए की खरीद फरोख्त संबंधी रजिस्टर अवश्य बनाएं।
तत्पश्चात टीम ने शहर के शुक्लाह स्थित शंकर ऑयल मिल का निरीक्षण किया। मौके पर मिल बिना लाइसेंस के चलती पाई गई जिस पर एक तेल का नमूना भरते हुए मिल का चलान किया गया। एवं खाद्य कारोबारी को लाइसेंस प्राप्त करने तक प्रतिष्ठान बंद रखने हेतु निर्देशित किया गया।

इस प्रकार कुल 7 नमूने संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को जांच हेतु प्रेषित किया गया है ।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम विधिक करवाही की जायेगी। यह अभियान आगामी त्यौहारों को देखते हुए निरंतर जारी रहेगा। टीम में सहायक आयुक्त खाद्य II मंजुला सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश मौर्य ,विवेक मौर्य ,रवि शेखर , संदीप श्रीवास्तव वा ओंकार यादव उपस्थित रहे। सभी दुकानदारों को प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने,खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखने खुला तेल कदापि विक्रय न करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही दुकानदारों को फूड लाइसेंस की कॉपी सामने चिपकाने वा संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी का no लिखवाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

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