नई दिल्ली31अक्टूबर*माता-पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करना व सुसाइड की धमकी देना हो सकता है तलाक का आधार : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पति को उसके मां-बाप से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह तलाक का आधार हो सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि “अगर पत्नी बार-बार सुसाइड की धमकी देती हो तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है।” कोर्ट इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया हैं।
वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें निचली अदालत ने बार-बार खुदकुशी की धमकी देने को अत्याचार मानते हुए तलाक की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि पति को अगर पत्नी बार-बार सुसाइड करने की धमकी दे तो ऐसे हालात में वह सुकून महसूस नहीं कर सकता, अगर पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो पति की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि साधारण परिस्थिति में पत्नी शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहती है, अगर पत्नी अलग रहने को कहती है तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। वही, पत्नी की यह जिद निराधार है कि वह अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती है, अगर पत्नी ऐसा करती है तो उसे अत्याचार माना जाएगा और यह तलाक का आधार होगा क्योंकि तलाक से जिन्दगीं तबाह हो सकती हैं। अलगाव का ठोस कारण होना चाहिए।
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