मथुरा11जनवरी25*ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले तीन युवकों को चार चार वर्ष का कारावास
मथुरा। ट्रेन में लूटपाट करने वाले तीन दोषियों को एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने चार चार वर्ष के कारावास और 5- 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी आगरा अनुभाग मीरा पाण्डे द्वारा की गई।
ट्रेनों में लूटपाट करने के मामले में जीआरपी ने वर्ष 2019 में विक्की उर्फ बंगाली पुत्र रमेश निवासी वीरेन्द्र गुर्जर का किराए का मकान बारातघर के पास सेक्टर 49 थाना सेक्टर 49 जिला गौतमबुद्धनगर, सूरज पुत्र देवीदास निवासी घराऊ थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर के दुर्गेश पुत्र उदयवीर
निवासी इगुआ थाना मरका जिला बांदा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों के कब्जे से यात्री से लूटा गया सामान भी बरामद किया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम रेलवे मजिस्ट्रेट सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन अधिकारी आगरा अनुभाग मीरा पाण्डे ने बताया कि अदालत ने विक्की उर्फ बंगाली, सूरज व दुर्गेश को ट्रेन में लूटपाट करने का दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर करावास व 6-6 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर तीनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा।
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