पंजाब30नवम्बर24चैक बाऊंस में राजविंद्र को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद चैक बाऊंस में राजविंद्र को अदालत ने सुनाई सजा
अबोहर, 30 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 1 लाख 66 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह वासी किकरखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पिृतपाल पुत्र हरदीप सिंह वासी वरियामनगर अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने बताया कि चलते केस के दौरान पिृतपाल की मौत हो गई थी। उसके बेटे सिमरनजीत सिंह ने इस केस को जारी रखा। उसके वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख 66 हजार चैक बाऊंस के दोषी राजविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह अदालत से बाहर आते हुए।

More Stories
लखनऊ21जुलाई2026*UP कैबिनेट के फैसले*विंध्य एक्सप्रेस वे (6 लेन, विस्तारीकरण 8 लेन) प्रस्ताव पास,
लखनऊ21जुलाई26*सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
लखनऊ21जुलाई26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर सुबह 10 बजे की बड़ी खबरें………