पंजाब29नवम्बर24*14 लाख चैक बाऊंस मामले में किसान नरिंद्र कुमार बरी
एडवोकेट दविंद्र सिंह संधू व विक्रम बिश्रोई की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर, 29 नवंबर (शर्मा/ सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 14 लाख चैक बाऊंस के मामले में आरोपी राजांवाली निवासी किसान नरिंद्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के वकील दविंद्र सिंह संधू व विक्रम बिश्रोई ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर आशा गोयल पत्नी राकेश गोयल गली नं.3 सरकूलर रोड अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट दविंद्र संधू व विक्रम बिश्रोई की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए किसान नरिंद्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी राजांवाली को 14 लाख चैक बाऊंस मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार विडट कम्पनी के प्रो. आशा गोयल ने नरिंद्र कुमार के खिलाफ 14 लाख रूपये चैक बांऊस का केस अदालत में दायर किया था। नरिंद्र कुमार ने अपने वकील दविंद्र संधू व विक्रम बिश्रोई के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:4, एडवोकेट दविंद्र सिंह संधू व विक्रम बिश्रोई।

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