इलाहबाद3अक्टूबर24*हाई कोर्ट का बड़ा फैसला-सहमति से लंबे समय तक चले संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता*
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार और जबरन वसूली के आरोपी शके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह रेखांकित करते हुए कि 12 साल से अधिक समय तक चलने वाले सहमति से बने रिश्ते को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सहमति की कानूनी व्याख्या और झूठे बहाने के तहत यौन शोषण के आरोपों पर दीर्घकालिक संबंधों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की गई। यह निर्णय भारतीय कानून में सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के बीच अंतर को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

More Stories
वाराणसी ४ अप्रैल २६ * मुख्यमंत्री ने परोसा मिड-डे मील, बच्चों से कहा- रोज स्कूल आना, बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें व उपहार भी दिए सीएम योगी ने
लखनऊ ४ अप्रैल २६ * यूपीआजतक न्यूज चैनल पर शाम 4 बजे की बड़ी खबरें……………….
kaushambi 4 april 26*टोल प्लाजा पर पुलिस के सहयोग से कर्मियों ने हटवाया अतिक्रमण