July 13, 2025

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भिण्ड16अगस्त24*खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों ने ली बैठक*

भिण्ड16अगस्त24*खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों ने ली बैठक*

भिण्ड16अगस्त24*खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों ने ली बैठक*

*◼️मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने हेतु दिए निर्देश*

*◼️अद्यतन मिलावटखोरों के विरुद्ध कराई जाए एफआईआर दर्ज*

*◼️जिले के नागरिक खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित शिकायत मो.नं. 8839544152 पर करें*

*◼️शिकायतकर्ता का नाम रखा जाएगा गोपनीय*

*भिण्ड 16 अगस्त 2024/*

मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा गठित दो सदस्यीय खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्य श्री संजय चतुर्वेदी जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत) एवं श्री बीएम शर्मा आईएएस (सेवानिवृत) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक, मिलावटखोरों पर कार्रवाई सहित अन्य बिंदुओं के संबंध में कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव, एडीएम श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय, जिला अभियोजन अधिकारी श्री अरविन्द श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री शिवराम सिंह कुशवाह, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मनोज वार्ष्णेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अवमानक एवं असुरक्षित पाए गए नमूनों/ खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं, निर्माताओं की सूची तैयार कर उन पर बार-बार नमूना कार्रवाई कर उनके कारोबार पर निगरानी रखने निर्देश दिए। बिना लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के कारोबार संचालित पाए जाने पर प्रतिष्ठान को सील बंद करने के निर्देश दिए। न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि जमा नहीं करने खाद्य कारोबारियों से जुर्माना बसूल किया जाए। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रतिष्ठान सील किया जाए। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के परिवहन पर निगरानी रखने संघन अभियान चलाया जाए। अद्यतन मिलावटखोरों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने हेतु निर्देशित किया।
भिण्ड जिले के नागरिक किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित शिकायत करना है तो खाद्य सुरक्षा विभाग के मोबाईल नंबर 8839544152 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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