पंजाब 10 अगस्त 2024* ६ लाख २५ हजार चैक बाऊंस के मामले में कृष्ण कुमार बरी
एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलें सुनने के बाद कृष्ण कुमार को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया
अबोहर, १० अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में ६ लाख २५ हजार चैक बाऊंस के आरोपी कृष्ण लाल पुत्र मदन लाल वासी भागसर के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता विकास पुत्र किशोरचंद वासी भागसर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ६ लाख २५ हजार चैक बाऊंस के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र मदन लाल को दोष मुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
विकास पुत्र किशोर चंद वासी भागसर ने कृष्ण कुमार पुत्र मदन लाल के खिलाफ ६ लाख २५ हजार रूपये चैक बाऊंस का केस दायर किया था। कृष्ण कुमार ने अपने वकील राकेश भठेजा के माध्यम अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने कृष्ण कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:०२ एडवोकेट राकेश भठेजा व फाईल फोटो कृष्ण कुमार
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