भोपाल29जून24*बिजली कंपनियों के संविदाकर्मियों के निधन पर परिजन को मिलेंगे चार लाख*
भोपाल। बिजली कंपनियों के संविदाकर्मियों के निधन पर अब स्वजन को चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 40 से 60 प्रतिशत तक दिव्यांगता पर 59,100 और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर दो लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय संपत्ति की चोरी या गबन करने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, शासकीय कार्य के दौरान या कार्यालय में जुआ खेलने को गंभीर दुराचरण की श्रेणी में माना जाएगा ऊर्जा विभाग ने संविदा सेवा नियम 2023 को सभी बिजली कंपनियों में लागू करने का निर्णय लिया है।
इसमें काम के दौरान नशा करने, हड़ताल में भाग लेने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, 10 दिन लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, हड़ताल में भाग लेने के लिए अन्य कर्मचारियों को उकसाने, किसी राजनैतिक दल का काम करने या चुनाव में भाग लेने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने को दुराचरण माना जाएगा। संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि नीति के सभी प्रविधानों को बिजली कंपनियों में अब लागू किया गया है।
More Stories
लखनऊ7जुलाई24*सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती के साथ मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार*
कौशांबी7जुलाई24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर खास खबरें
कानपुर नगर7जुलाई24*बिठूर क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा