कानपुर नगर18जनवरी24*पास्को एक्ट अभियुक्त को 10वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया गया।
श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये गये ऑपरेशन कन्वेक्सन के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त सेंट्रल महोदय के कुशल नेतृत्व एंव श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त स्वरुपनगर महोदय के परिवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक स्वरूपनगर एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी 474 कौशलेन्द्र प्रताप द्वारा प्रभावी रूप से की गयी मु0अ0स0126/15 धारा 376 भादवि0 5/6 पाक्सो एक्ट थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर मे पैरवी के परिणाम स्वरूप मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त मुन्ना पुत्र देवीप्रसाद निवासी 113/323 छोटी गुटैया थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर को मा०न्यायालय एडीजे 22 पाक्सो कोर्ट कानपुर नगर के द्वारा दिनाँक 18.01.2024 को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा मे अतिरिक्त 06 माह कारावास की सजा हुई है ।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :
1. मुन्ना पुत्र देवीप्रसाद निवासी 113/323 छोटी गुटैया थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
अपराध का विवरण -अभियुक्त द्वारा पीडिता जिसकी उम्र 05 वर्ष थी पर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करना
आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0स0 126/15 धारा 376 भादवि0 5/6 पाक्सो एक्ट थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
सजा- 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड
गिरफ्तार करने वाली पलिस टीम –
1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार शर्मा थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
2. आरक्षी 474 कौशलेन्द्र प्रताप थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर

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