पंजाब 07 दिसम्बर 2023* 420, 465 के मामले में घवईया लाल व जयनारायण सबूतों के अभाव में बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 07 दिसम्बर 2023* 420, 465 के मामले में घवईया लाल व जयनारायण सबूतों के अभाव में बरी
दो आरोपियों तरसेम सिंह व कृष्ण लाल को 3-3 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माना
अबोहर, 07 दिसंबर (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में 420 के मामले में घवईया लाल पुत्र राजू राम वासी कालियां पीएस सदर गंगानगर व जयनारायण उर्फ जयदीप पुत्र उदमीराम वासी ढींढसर नौहर जिला हनुमानगढ़ के वकील संदीप बजाज व सुरीन कड़वासरा ने अपनी दलीलें पेश की। इसी मामले में दो आरोपी तरसेम सिंह पुत्र नछत्तर सिंह, कृष्ण लाल पुत्र बनवारी लाल वासी किकरांवाली चिराड़ी जेतसर जिला गंगानगर राजस्थान के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोके संदीप बजाज व एडवोकेट सुरीन कड़वासरा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए घवईया लाल उर्फ राजू राम व जयनारायण उर्फ उदमी राम को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव मेें बरी किया। दूसरी ओर तरसेम सिंह पुत्र नछत्तर सिंह, कृष्ण लाल पुत्र बनवारी लाल को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने मुकदमा नं. 105, 28.9.2016 भांदस की धारा 420, 465, 467, 471, 120बी के तहत घवईया लाल पुत्र राजू राम वासी कालियां पीएस सदर गंगानगर व जयनारायण उर्फ जयदीप पुत्र उदमीराम वासी ढींढसर नौहर जिला हनुमानगढ़, तरसेम सिंह पुत्र नछत्तर सिंह, कृष्ण लाल पुत्र बनवारी लाल वासी किकरांवाली चिराड़ी जेतसर जिला गंगानगर राजस्थान के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:3 जानकारी देते एडवोकेट संदीप बजाज व आरोपी।

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