November 22, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब27अगस्त*नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब27अगस्त*नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब27अगस्त*नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 27 अगस्त (शर्मा): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में गुरप्रीत सिंह पुत्र रमेश सिंह वासी बल्लुआना के वकील मैडम अमनदीप भुंबला ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के वकील अमनदीप भुंबला लीगल सर्विस अथॉरिटी की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी गुरप्रीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने लड़की के पिता के बयानों के आधार पर उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में गुरप्रीत सिंह पुत्र रमेश कुमार वासी बल्लुआना के खिलाफ मुकदमा नं. 69, 24.07.2019 भांदस की धारा 363, 366, के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों को काबू किया। उसके बाद पुलिस ने धारा 376 व पोस्को एक्ट की बढ़ौतरी की। गुरप्रीत सिंह को जेल भेजा गया लड़की के 164 के बयान करवाए गए। जिला फाजिल्का के सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील अमनदीप भुंबला की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गुरप्रीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:9 फाईल फोटो गुरप्रीत सिंह

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.