पंजाब 04 अक्टूबर 2023* चैक बाऊंस के मामले में दयानंद को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 04 अक्टूबर 2023* चैक बाऊंस के मामले में दयानंद को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 04 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में पीएडीबी बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर 7 लाख 18,800 चैक बाऊंस के आरोपी दयानंद पुत्र धर्मपाल वासी हरीपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दयानंद पुत्र धर्मपाल को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 7 लाख 18 हजार 800 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। दयानंद ने बैंक पीएडीबी को एक चैक दिया था जब चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाउंस हो गया। बैंक के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से दयानंद के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दयानंद को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो: जानकारी देते एडवोकेट प्रकाश मक्कड़।

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