June 16, 2024

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हरदोई23मई24*डीएम की बड़ी कार्यवाही - प्रधान, सचिव और टीए को सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने पर किया सस्पेंड।

हरदोई23मई24*डीएम की बड़ी कार्यवाही – प्रधान, सचिव और टीए को सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने पर किया सस्पेंड।

हरदोई23मई24*डीएम की बड़ी कार्यवाही – प्रधान, सचिव और टीए को सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने पर किया सस्पेंड।

#हरदोई । राज्य वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग और मनरेगा मद में मनमाने ढंग से काम और भुगतान में दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संडीला के गोसवाडोंगा के प्रधान को बर्खास्त कर दिया। शासकीय राशि के दुरुपयोग पर यह कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी सिंह ने विकास खंड संडीला के गोसवाडोंगा के प्रधान अंकित कुमार को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। गोसवाडोंगा में कराए गए कार्यों और खर्च की जांच जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी व पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता से कराई गई थी।

जांच रिपोर्ट में प्रधान अंकित कुमार और ग्राम विकास अधिकारी आकाश त्रिपाठी को दोषी पाया गया। हैंडपंप मरम्मत आदि कार्यों पर 5,55,426 रुपये का दुरुपयोग पाया गया। ऐसे ही कुंभरानी तालाब के जीर्णोद्धार में 1,96,962 रुपये, गोसवा डामर पुल से उन्नाव रोड तक ड्रेन सफाई पर 1,72,956 रुपये और चकमार्ग निर्माण पर 40,3354 रुपये का दुरुपयोग पाया गया था।

जिलाधिकारी सिंह ने बताया कि सहकारिता के सहायक आयुक्त को आदेश दिए गए हैं कि वह शासकीय राशि के दुरुपयोग और कार्यों के शिथिल पर्यवेक्षण के लिए दोषी सेक्टर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करें। संडीला बीडीओ को आदेश दिए गए हैं कि आदेश की प्रति संबंधित को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद डीपीआरओ कार्यालय में प्राप्त कराएंगे। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने डीएम के आदेश को जारी करा दिया है।

डीएम ने डीडीओ और डीपीआरओ को आदेश दिए हैं कि राज्य और 14वें वित्त आयोग की मद की दुरुपयोग की गई है। 99,973 रुपये की वसूली कराई जाए। कहा कि 99,973 रुपये के 50 प्रतिशत 49,986.50 रुपये की वसूली ग्राम विकास अधिकारी आकाश त्रिपाठी से की जाएगी। उन्होंने प्रधान के बर्खास्तगी आदेश के साथ ही श्रम रोजगार उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि मनरेगा मद की दुरुपयोग की गई 4,55,453 रुपये की वसूली कराई जाए।

दुरुपयोग राशि की वसूली बर्खास्त किए गए प्रधान के साथ ही पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर की जाएगी। प्रधान को बर्खास्त किए जाने के साथ ही डीएम के निर्देश पर श्रम रोजगार उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह ने बर्खास्त प्रधान, पंचायत सचिव सहित दोषियों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश बीडीओ और एडीओ को दिए हैं।

श्रम रोजगार उपायुक्त सिंह ने संडीला बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को जारी आदेश में कहा है कि अंतिम जांच में दोषी पाया गया है। मनरेगा मद की 4,55,453 रुपये और राज्य वित्त आयोग की 99,973 रुपये के दुरुपयोग पर वसूली के आदेश भी दिए गए हैं। बर्खास्त प्रधान, पंचायत सचिव और अन्य दोषियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आख्या प्राप्त कराएं।

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