पूर्णिया बिहार 9 सितंबर 26 बिहार में ई-चालान को लेकर बड़ा फैसला: अब स्थायी लोक अदालत में होगा निपटारा, हर महीने 2 दिन लगेगी अदालत
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी
आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डिविजन बिहार से
ट्रैफिक ई-चालान वालों के लिए राहत भरी खबर: कोर्ट-कचहरी के चक्कर खत्म, लोक अदालत में ही होगा समाधान
पूर्णियां बिहार : बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे गए लाखों ई-चालानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब शमन के रूप में निरस्त ई-चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत मे होगा निपटारा
इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव को पत्र जारी किया गया है। पत्रांक-02/कोट केस-20/2025 के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है।
दरअसल, माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. (PIL)-2007/2025 रानी तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 23.06.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है।
*हाईकोर्ट ने क्या कहा है?*
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि Permanent Lok Adalat को ट्रैफिक चालान जैसे शमनीय (Compoundable) मामलों को लेने पर कोई रोक नहीं है। Legal Services Act की धारा 22-C के तहत भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि 10 लाख रुपये से अधिक संपत्ति विवाद वाले मामलों में स्थायी लोक अदालत को अधिकार नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक चालान के मामले इसके दायरे में आते हैं।
*हर जिले में महीने में 2 दिन लगेगी अदालत*
पारित न्यायादेश के आलोक में ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा जिले में संचालित विधिक सेवा प्राधिकार स्तर पर आयोजित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किये जाने का निर्देश है। इस हेतु प्रत्येक माह में दो दिन स्थायी लोक अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय परिवहन विभाग, पटना द्वारा लिया गया है।
विभाग ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि आम लोगों को ई-चालान के निपटारे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हो।
*हर जिले में महीने में 2 दिन लगेगी अदालत*
पारित न्यायादेश के आलोक में ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा जिले में संचालित विधिक सेवा प्राधिकार स्तर पर आयोजित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किये जाने का निर्देश है। इस हेतु प्रत्येक माह में दो दिन स्थायी लोक अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय परिवहन विभाग, पटना द्वारा लिया गया है।
विभाग ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि आम लोगों को ई-चालान के निपटारे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हो।
इस फैसले से बिहार के लाखों वाहन चालकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

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