लखनऊ,12/11/25* उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
नए आदेश के तहत, महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते वे अपनी सहमति दें। नियोक्ताओं को उनकी सुरक्षा, उचित वेतन और अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
राजपत्र आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारियों को दोगुना वेतन, सीसीटीवी निगरानी, परिवहन सुविधाएँ और सुरक्षा गार्ड मिलेंगे। उन्हें सप्ताह में अधिकतम छह दिन काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसमें दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों पर भी लागू होता है, जहाँ अब महिलाओं को काम करने की अनुमति है। योगी सरकार के इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त बनाना है।

More Stories
नई दिल्ली24अप्रैल26*“AAP के 3 सांसद टूटे: राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल आप से अलग हुए, BJP में विलय का दावा”
रायबरेली24अप्रैल26**डीएम व एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात*
लखनऊ24अप्रैल26*ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा का बड़ा फैसला: कम लोड वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत*