[12/08, 11:28] Ankur Gupta Bidhuna: लखनऊ ग्रामीण
लखनऊ ग्रामीण में धारा 144लगाई गई
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया
आगामी त्यौहार और आज़ादी की 75वी वर्षगांठ को देखते हुए धारा 144लगाई गई
जिलाधिकारी ने दिए अराजकतत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने का आदेश
रिपोर्ट-अंकुर गुप्ता
[12/08, 11:29] Ankur Gupta Bidhuna: लखनऊ
लखनऊ नगर निगम में करोड़ों के ईपीएफ घोटाले पर नोटिस
नगर निगम की तरफ से 30 एजेंसियों को भेजा गया नोटिस
10 हजार कर्मियों का ईपीएफ का करोड़ों रुपए एजेंसियों ने हड़पा है
एजेंसियों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश
नगर निगम अफसरों की शह पर एजेंसियों का बड़ा फर्जीवाड़ा
नगर निगम ने राजधानी लखनऊ के कई काम है एजेंसियों को दे रखे हैं
एजेंसियों ने 10 हजार कर्मचारी दर्शा कर हड़प लिए करोड़ों रुपए
नगर निगम लखनऊ वर्षों से दबाए बैठा है एजेंसियों का फर्जीवाड़ा
लखनऊ नगर निगम की तरफ से नहीं कराया गया एजेंसियों के कर्मियों का सत्यापन
करोड़ों का सरकारी बजट उठाकर खुद हड़प गई एजेंसियां
10 हजार कर्मचारियों का 2680 रुपए प्रति माह जमा होना था
नगर निगम की ठेका प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा एजेंसियों को
एजेंसियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर दर्शा रखी है
नगर निगम के रजिस्टर में एजेंसियों के 10 हजार कर्मचारी
नगर निगम के आंकड़े के अनुसार इतने कर्मचारियों के बावजूद फील्ड पर नदारद
रिपोर्ट-अंकुर गुप्ता
[12/08, 11:31] Ankur Gupta Bidhuna: प्रयागराज :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पीएसी और सिविल या सशस्त्र पुलिस अलग फोर्स नहीं है, दोनों ही एक पुलिस बल है, इसलिए पीएसी से सिविल पुलिस या सिविल पुलिस से पीएसी में तबादला किया जा सकता है.
कोर्ट ने पीएसी कांस्टेबल,हेड कांस्टेबल के सिविल पुलिस में तबादले को वैध करार दिया.
प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक पैमाने पर किए गए इस श्रेणी के तबादलों पर कोर्ट ने कहा कि आदेश में कोई अनियमितता नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि मूल कानून के खिलाफ नियम नहीं बनाये जा सकते और तबादले के खिलाफ दाखिल दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया.
याची सुनील कुमार चौहान व 186 पी ए सी कांस्टेबलों,हेड कांस्टेबलों सहित 27याचिकांओं में
याचियों का कहना था कि पुलिस एक्ट व पी ए सी एक्ट अलग अलग है.
याचियों का कहना था कि पीएसी एक अलग कैडर है.
पीएसी से सिविल पुलिस या सशस्त्र पुलिस में तबादले से उनकी आंतरिक वरिष्ठता व पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे.
इसलिए कैडर नहीं बदला जा सकता है.
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि1861का पुलिस कानून पी ए सी सहित सभी पुलिस बलों पर लागू हैं.
दो साल से कम अवधि के लिए एस पी को सिविल से सशस्त्र बल में तबादले का अधिकार है और दो साल से अधिक एवं दस साल से कम सशस्त्र बल में तबादला किया जा सकता है.
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने दिया आदेश.
रिपोर्ट-अंकुर गुप्ता

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