लखनऊ 26दिसम्बर 25*यूपी में खत्म होगी पैरोकारी की व्यवस्था, अब थानों से हाईकोर्ट को ई-मेल पर मिलेगी जानकारी!*
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीजीपी की ओर से प्रस्तुत किए गए सर्कुलर के अनुसार अब पुलिस थानों से सरकारी वकीलों को केस डायरी और अन्य निर्देश व्यक्तिगत रूप से भेजने के बजाय सीधे आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। ऐसे में अब पैरोकार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रतवार सिंह की जमानत याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से 17 दिसंबर 2025 को जारी उस सर्कुलर को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि जमानत और अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी अब केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) की आईडी पर भेजी जाए।
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