रीवा22जुलाई26*रीवा कृषि विभाग में बड़ी कार्रवाई: संभागीय कार्यालय के स्टेनोटाइपिस्ट अजय मिश्रा निलंबित*
*शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता पर गिरी गाज, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने जारी किया आदेश*
रीवा/भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल ने रीवा संभागीय कार्यालय में पदस्थ स्टेनोटाइपिस्ट अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश 22 जुलाई 2026 को जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के दौरान अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही थी। इसी क्रम में रीवा संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन में स्टेनोटाइपिस्ट अजय मिश्रा के विरुद्ध शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का उल्लेख करते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया था।
प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद संचालक ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जिला बुरहानपुर निर्धारित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, अपर संचालक (विभागीय जांच), संयुक्त संचालक रीवा संभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
इस कार्रवाई को कृषि विभाग में कार्यों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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