June 1, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

मिर्जापुर 19 जून 24 की कुछ ख़ास खबरे यूपी आज तक से

मिर्जापुर 19 जून 24 की कुछ ख़ास खबरे यूपी आज तक से

[6/19, 4:36 PM] +91 77860 66777: मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई*

जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। खरीफ 2024 के अन्तर्गत किसान भाई दिनांक 31 जुलाई 2024 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। खरीफ 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर एवं हरी मिर्च को अधिसूचित किया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है कि सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसलों का बीमा अवश्य करा लें। कम वर्षा/प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित न होने, विलम्ब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान भाईयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। इसे लिए ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी अपना बीमा करा सकते है। जिन कृषक बन्धुओं ने अपना के0सी0सी0 बनवाया है वे शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क कर अपना बीमा करा लें तथा जिन किसान बन्धुओं ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते है तो वे अपने निकट के बैंकों पर जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते है और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को बीमा कम्पनी के रूप में नामित किया गया है।
खरीफ के समस्त फसलों हेतु 2 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। जिससे फसल की बुवाई किसी भी कारण असफल होती है तो बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि कृषकों को तत्काल बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानीय आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरान्त 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि देय होती है। ऐसी स्थिति में बीमित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी को अथवा अपनी बैंक शाखा, जहां से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है अथवा जनपद के कृषि विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी/ ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि के माध्यम से बीमा कम्पनी के समक्ष व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक बीमा योजना है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 18008896868/18002091111 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
अतः जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों से अनुरोध है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपनी फसलों का बीमा करा लें।

उप कृषि निदेशक
मीरजापुर
[6/19, 5:21 PM] +91 77860 66777: मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

*बिना आधार सीडिंग निराश्रित महिला पेंशन का नहीं मिलेगा लाभ*

मीरजापुर 19 जून 2024- जिला प्रोबेशन अधिकारी, शक्ति त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों का भुगतान आधार बेस्ड प्रणाली के अन्तर्गत किया जाएगा। इस योजना के समस्त लाभार्थियों से अपील है कि जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों में आधार सीडिंग (केवाईसी)/एन0पी0सी0आई0 अपडेट नहीं करायी है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक 44585 लाभार्थियों ने अपना केवाईसी/एन0पी0सी0आई0 नहीं कराया है,वे सभी लाभार्थी यथाशीघ्र अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर केवाईसी एन0पी0सी0आई0 अपडेट कराएं। जिन लाभार्थियों द्वारा अपने आधारकार्ड को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट मीरजापुर में आधारकार्ड की केवाईसी/एन0पी0सी0आई0 नहीं कराई है। बैंक पासबुक और आधार कार्ड से केवाईसी करा लें। 2024-25 की प्रथम तिमाही की किस्त जनपद के समस्त लाभार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा सके। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट मीरजापुर में सम्पर्क करें।
[6/19, 7:39 PM] +91 77860 66777: मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

*ऐसे पारिवारिक पेंशनर जिनकी जन्म तिथि का उल्लेख पेंशन प्राधिकार पत्र में नहीं है। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र कराए उपलब्ध*

 

मीरजापुर 19 जून 2024- मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि कोषागार मीरजापुर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सम्मानित पारिवारिक पेंशनर को सूचित करना है, कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त पेंशन का लाभ देय है। ऐसे पारिवारिक पेंशनर जिनकी जन्म तिथि का उल्लेख पेंशन प्राधिकार पत्र में नहीं है। उनके द्वारा अपने जन्म तिथि का प्रमाण निम्न अभिलेख जैसे हाईस्कूल प्रमाण पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / पैन कार्ड/आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र अथवा उक्त जन्म तिथि सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीरजापुर द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र मान्य होगा, मे से कोई एक साक्ष्य के रूप संलग्न करते हुए कोषागार मीरजापुर में अतिरिक्त पेंशन का लाभ हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। इसके पश्चात् पात्र पारिवारिक पेंशनरो को कोषागार स्तर से अतिरिक्त पेंशन का लाभ हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेंगी।

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.