June 27, 2025

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मथुरा27जून 25* अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।*

मथुरा27जून 25* अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।*

मथुरा27जून 25* अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी ।*

मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक

थाना हाईवे जनपद मथुरा

अवगत कराना है कि दिनांक 11.11.2019 को अभियुक्त राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला भट्टी थाना मलपुरा जनपद आगरा द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 1063/2019 धारा 363,366 आईपीसी व ¾ पोक्सो एक्ट थाना हाईवे जनपद मथुरा, पंजीकृत किया गया था ।

सन्दर्भित अभियोग को *श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई*, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक- 27.06.2025 को माननीय न्यायालय पोक्सो 2 द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला भट्टी थाना मलपुरा जनपद आगरा को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना मथुरा पुलिस की बड़ी सफलता है ।

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