मथुरा 02 फरवरी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मनरेगा कन्वर्जेंस वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की।
मथुरा से संवाददाता मुकेश कुमार धनगर यूपी आजतक
इस दौरान सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, उद्यान विभाग, द्वारा कार्यों को संतोषजनक न किए जाने पर कड़ा असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उक्त सभी कार्य पूर्ण किए जाएं और कार्य से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद सभी के फोटो ग्राफ्स रिपोर्ट में दाखिल करें।
डीएम ने कहा कि इस अवधि अपने अधीनस्थ विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण शासन को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।डीसी मनरेगा तथा विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं।
मनरेगा पखवाड़ा लगाएं और जॉब कार्ड बनाने का कार्य करने का प्लान बनाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट धु्रव खादिया, डीसी मनरेगा दुष्यंत सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई बच्चन सिंह, जिला कार्यकम अधिकारी डॉ0 अभिनव मिश्र, जिला उद्यान अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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मथुरा 02 फरवरी। सामाजिक वानिकी प्रभागीय निदेशक ने अवगत कराया है कि वर्ष 2023 अग्नि सीजन में वनों में आग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने, अग्नि दुर्घटनाओं की सूचनाओं अनुश्रवण करने तथा वन अग्नि दुर्घटनाओं के संबंध में विभिन्न श्रोतों से सूचना एकत्र करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से प्रभागीय अग्नि नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।
इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी किशोर कुमार चतुर्वेदी, आशुलिपिक पूनम व वन रक्षक मुनेश कुमार होंगे, जो अग्नि की सूचना मिलते ही तत्काल वन अग्नि दुर्घटना पंजिका के प्रपत्र-1 में जो हमेशा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या-0565- 2470294 व मोबाइल नम्बर- 8923810441, 7839435309 व 9897025515 पर कभी भी दी जा सकती है। फायर सीजन 2023 में आरक्षित वन/संरक्षित वन क्षेत्रों में ज्वलनशीन पदार्थ ले जाना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित अथवा संरक्षित वन क्षेत्र में ज्वलनशीन पदार्थ सहित पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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मथुरा 02 फरवरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सूचित किया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद में वृहद स्तर पर जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिनांक 01 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शासकीय नियमानुसार प्रति जोड़ों 51 हजार रूपये दिये जाने का प्राविधान है। 35 हजार रूपये कन्या के खाते में, 10 हजार रूपये का गृहस्थी का सामान एवं 06 हजार रूपये विवाह कार्यक्रम संपन्न किये जाने पर व्यय होगा। जनपद मथुरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम विकास खण्ड, नगर पंचायत, नगर निगम के माध्यम से संपन्न कराये जायेंगे।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के समस्त जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति तथा उच्चाधिकारियांे द्वारा उपस्थित होकर नव विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद प्रदान किया जायेगा। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अपने पुत्रियों की शादी हेतु इच्छुक है वह अपने संबंधित विकास खण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं, जिन्हें दिनांक 01 मार्च 2023 को संपन्न होने वाले आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जायेगी।
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