बाराबंकी13नवम्बर24*तंबाकू पदार्थों का सेवन करने वाले छह लोगों से वसूला जुर्माना
बाराबंकी। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम ने जिला चिकित्सालय पुरुष में तंबाकू पदार्थों का सेवन करने वाले छह लोगों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम तहत अंतर्गत जुर्माना वसूला गया। साथ ही हिदायत दी गई कि भविष्य में धूम्रपान ननही करेंगे। बताया गया कि दोबारा पकड़े जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा चार के तहत 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि कोटपा अधिनियम 2003 की धारा छह ब के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में धूम्रपान की दुकान नहीं हो सकती। यदि पाया जाता है तो दंड के रूप में अधिकतम दो सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। मंगलवार को अभियान में धूम्रपान न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि धूम्रपान करने से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जिसमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी का प्रमुख कारण तंबाकू गुटखा है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान छोड़ने के लिए जिला पुरुष चिकित्सालय में चल रहे तंबाकू उन्मूलन केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। इस दौरान में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम साइकोलॉजिस्ट संजय कुमार, सोशल वर्कर राकेश कुमार व पुलिस प्रशासन की टीम उपस्थित रही।
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