बांदा 29 जून 26*परिषदीय अनुदेशकों ने स्टाम्प अनुबंध के विरोध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी बांदा को सौंपा ज्ञापन*
यूपीआजतक बांदा से ब्यूरो सुनैना निषाद की रिपोर्ट
बांदा-परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशको ने परियोजना महानिदेशक महोदया द्वारा, जारी आदेश पत्रांक-946 अंश/ अनुदेशक नवीनीकरण के विरोध में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, एवं जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर बिरोध प्रदर्शन किया। दिनांक 04-02-2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील(S.L.P) नं 9459/2023 के न्याय मूर्ति पंकज मित्तल जी द्वारा निर्णीत फैसले के पैर45 के तृतीय कालम में दिया गया कि जो कर्मचारी दस या दस से अधिक वर्षों से कार्यरत कार्मिकों के नियमित समझे जाएं और कार्मिकों को नियमित की तरह माने जाएं। परन्तु परियोजना निदेशक इसके बिपरीत जाकर अनुबंध के लिए बाध्य कर रही। दिनांक 09-05-2026 को प्रदेश से स्मृति मिश्रा, प्रयागराज, प्राची मिश्रा सीतापुर,पवन पाठक अलीगढ़, चन्द्र सेन सिंह बांदा मिल कर पुनः सुप्रीम कोर्ट की शरण में गये और 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में पथम दृष्टया प्रोटेस्ट के लिए बोले और परियोजना निदेशक को अवसर देते हुए नोटिस जारी करते हुए 13 जुलाई सुनवाई मुकर्रर किया है।। जनपद के अनुदेशको की प्रमुख मांग है, कोर्ट के फैसले तक जनपद के अनुदेशकों को स्टाम्प अनुबंध से मुक्त रखा जाए। आज इस विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष चन्द्र सेन पटेल, महामंत्री संतोष यादव,सुधीर शाहू, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री भगवान् दास, महेन्द्र यादव, महेश श्रीवास, रमाकांत यादव, आनन्द यादव, बिक्रम सिंह , जुल्फीकार अहमद, बाल किशन सोनकर , मनीष, प्रदीप साहू, शिव बिलास यादव, अराधना विमल, प्रतिभा शिव हरे, गौरी देवी, गायत्री देवी, नीता सोनकर, कल्पना साहू, हीरा देवी, श्री कृष्णा पनगरा, शकुन्तला कबीर, अर्चना साहू, ज्योति वर्मा, सहित पचासों अनुदेशक इस कार्यक्रम के भागीदार बनें

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